रामपुर। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के बबराला निवासी युवक को दस साल की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
यह मामला गंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चार जुलाई 24 को गंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कहना था कि उनकी बेटी को दो युवक अपहरण कर ले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया और फिर मामले की तफ्तीश की। पुलिस ने रामपुर निवासी युवक को क्लीन चिट देते हुए संभल के गुन्नौर निवासी युवक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
महिला का आरोप था कि युवक ने उसकी बेटी को शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उसने किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राम गोपाल सिंह ने संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के बबराला निवासी सूरज को दस साल की कैद व 55 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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मारपीट व दुष्कर्म की कोशिश में आरोपी को राहत
रामपुर। घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट व दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मिलक कोतवाली में 11 नवंबर 24 को एक महिला ने सुरेश गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि आरोपी ने घर में घुसकर उसकी सास के साथ मारपीट की और दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साल भर से जेल में बंद इस मामले में आरोपी की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। संवाद