बिलासपुर। लेखपाल से अभद्रता करने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह साबी को हाईकोर्ट ने भी झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।
बीते 27 दिसंबर को तहसील के लेखपाल अवनीश कुमार ने क्षेत्र के गोकुलनगरी गांव निवासी सपा नेता साबी तथा उनके नौकर के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें सरकारी कार्य में बाधा व मारपीट आदि के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद से पुलिस नामजद सपा नेता की तलाश कर रही है, मगर वह पकड़ में नहीं आ सके हैं। इससे लेखपालों में आक्रोश बना हुआ है और वह गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। पुलिस ने साबी की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया है और उन पर 25 हजार का घोषित है। वहीं, सपा नेता साबी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी को निरस्त करते हुए अग्रिम जमानत दने से इन्कार कर दिया है।