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विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रजिस्ट्रार ने दी गवाही

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रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के पुत्र व स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र व दो पासपोर्ट के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जन्म प्रमाणपत्र के मामले में नगर पालिका के रजिस्ट्रार से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 30 अप्रैल और पासपोर्ट के मामले में नौ मई को सुनवाई होगी।
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वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है। जबकि, दो-दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में थाना गंज में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और स्वारविधायक अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में तीनों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में नगर पालिका के रजिस्ट्रार तेजपाल से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 30 अप्रैल और दो पासपोर्ट के मामले में नौ मई की तारीख तय की गई है।
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