रामपुर। हरदोई जेल में बंद सपा नेता आजम खां के पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में रिकाॅर्ड एमपी-एमएलए कोर्ट नहीं पहुंचे। इस कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस केस की सुनवाई 20 फरवरी को होगी। दूसरी ओर झूठे शपथपत्र देने के मामले में एफआईआर लेखक ने गवाही दी जोकि पूरी हो गई।
पैन कार्ड का यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ ही सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है। यह मामला शहर विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था।
पुलिस इस मामले की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं, दूसरी ओर स्वार थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज झूठा शपथपत्र दाखिल करने के मामले में बृहस्पतिवार को एफआईआर लेखक कुलदीप कुमार ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की जोकि पूरी हो गई।
जमीन कब्जाने के मामले में नहीं हो सकी सुनवाई
रामपुर। जमीन कब्जाने के 27 मामलों में बृहस्पतिवार को अभियोजन की ओर से कोर्ट में संयुक्त साक्षी दाखिल नहीं की गई, जिस पर इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। अजीमनगर थाना क्षेत्र के आलियागंज के 27 किसानों ने अजीमनगर थाने में 2019 में सपा नेता आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसमें उनका आरोप था कि सपा नेता आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए उनकी जमीन बिना रुपये दिए बैनामा करा लिया। साथ ही उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन की ओर से संयुक्त साक्षी सूची दाखिल की थी, लेकिन बृहस्पतिवार को अभियोजन की ओर से संयुक्त साक्षी दाखिल नहीं की गई। संवाद