रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डायमंड टॉकीज रोड स्थित स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बने एक व्यावसायिक भवन को सील कर दिया। भवन के एक फ्लोर पर संचालित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा को भी सील कर दिया गया, जिससे बैंकिंग कार्य प्रभावित हुआ।
आरडीए के सचिव डॉ. नितिन मदान ने बताया कि यह कार्रवाई सैय्यद मोहम्मद असलम, सैय्यद अनस अली और सैय्यद शाह फहद द्वारा निर्मित भवन पर की गई। जांच में पाया गया कि भवन में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट और ऊपरी भूतल का निर्माण व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया था।
उन्होंने बताया कि 20 सितंबर 2019 को भी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के तहत इस निर्माण को सील किया गया था। हालांकि, भवन स्वामियों ने पिछली सील को क्षतिग्रस्त कर अवैध गतिविधियां दोबारा शुरू कर दी थीं।
भवन के एक फ्लोर को भारतीय स्टेट बैंक को किराये पर दिया गया था। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने सिविल लाइंस थाना पुलिस के साथ मिलकर पूरे भूखंड परिसर और उसमें संचालित गतिविधियों को सील कर दिया।
सीलिंग के बाद भवन स्वामियों और भारतीय स्टेट बैंक ने प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। भवन स्वामियों ने आंशिक रूप से अग्रिम शमन शुल्क भी जमा किया है।
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बैंक शाखा का नक्शा भी नहीं मिला स्वीकृत
प्राधिकरण की जांच में नवाब गेट स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के भवन का नक्शा भी स्वीकृत नहीं पाया गया। बैंक अधिकारियों ने प्राधिकरण को बताया कि नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्राधिकरण ने भवन सील करने से पहले बैंक कर्मचारियों को बाहर निकलवा दिया, जिससे बैंकिंग कार्य प्रभावित हुआ। बाद में यहां का कार्य एसबीआई की मुख्य शाखा से संचालित किया गया।