रामपुर। आरडीए ने व्योमकेश आवासीय योजना के तहत रेरा में आवेदन किया था। रेरा ने कई आपत्तियां लगाकर सात दिन के भीतर इन आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए कहा था। आरडीए ने आपत्तियों का निस्तारण कर रेरा को भेज दिया है। एक सप्ताह के भीतर आरडीए से अनुमति मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश भूमि नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने धारा-3 के तहत आवेदन की जांच में पांच प्रमुख कमियां पाईं, जिनमें भूमि के खसरे विवरण में रामपुर विकास प्राधिकरण की भूमि का उल्लेख न होना, प्रमोटरों के टैन प्रमाणपत्र और बैलेंस शीट अपलोड न होना, लेआउट का राजस्व मानचित्र पर न लगाना, भारमुक्ति प्रमाण पत्र का अनुभवी वकील से न होना और विकास कार्य योजना का अपलोड न होना शामिल थीं। प्राधिकरण ने सात दिनों के भीतर कमियों का निराकरण कर वेब पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया था।
डीएम जोगिंदर सिंह ने बताया कि आरडीए ने इसका निस्तारण कर रिपोर्ट भेज दी है। अनुमति मिलने के बाद आरडीए की पहली कॉलोनी में प्लाटों की बिक्री शुरू की जाएगी।