जौहर विवि के छात्रों के धरना-प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने रामपुर जिले में 11 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन का दावा है कि जनपद में आगामी त्योहारों, धार्मिक आयोजनों व परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए इसे लागू किया गया है। साफ किया गया है कि बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम प्रशासन डॉ. नितिन मदान की ओर से जारी आदेश के अनुसार चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलाद समेत विभिन्न आयोजनों को देखते हुए बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, पदयात्रा, जनसभा, नुक्कड़ सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, घेराव और नारेबाजी पर प्रतिबंध रहेगा।
अनुमति मिलने पर भी निर्धारित स्थान, मार्ग और समय का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग, भड़काऊ भाषण, पुतला दहन, सोशल मीडिया पर अफवाह या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट, बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फोटोस्टेट, साइबर कैफे और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी।
नकल, अनुचित साधनों के प्रयोग और परीक्षा व्यवस्था में बाधा डालने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।