रामपुर बुशहर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और आयोजकों की लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने का निर्देश जारी किया है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में शादी समारोह का समय नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
भले ही शादियों के सीजन में जिला प्रशासन का यह निर्णय आयोजकों के लिए चिंतित करने वाला है, लेकिन संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह आवश्यक है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने कहा कि जिला शिमला में अब शादी समारोह में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, इनमें आयोजक भी शामिल हैं।
समारोह से पूर्व स्थानीय एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। शादी में डीजे, धाम और सामुदायिक रसोई के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक गतिविधियों सहित खेलकूद प्रतियोगिता पर भी पाबंदी रहेगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
उन्होंने कहा कि समूचे उपमंडल में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने उपमंडल के लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।