नफरती भाषण देने के आरोप में सपा नेता आजम खां के खिलाफ शहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई मंलवार को कोर्ट में हुई। मुकदमे के गवाह दरोगा अनुराग चौधरी ने अपने बयान दर्ज कराए। उनकी गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 05 जनवरी की तिथि तय की है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां ने शहजादनगर थाना क्षेत्र गांव धमोरा में एक जनसभा को संबोधित किया था। आजम खां के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसके आधार पर वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल चौहान ने शहजादनगर थाने में नफरती भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्टेट ट्रायल में चल रही है। आजम खां इस मामले में जमानत पर हैं।
को इस मुकदमे के गवाह दरोगा अनुराग चौधरी ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी गवाही पूरी हो गई है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि उनकी ओर से कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए हैं। अभियोजन की गवाही पूरी हो गई है। अब 05 जनवरी को बचाव पक्ष को अपनी गवाही पेश करनी है।
फैसल लाला ने दी गवाही, अगली सुनवाई 12 को
सपा नेता आजम खां के खिलाफ नफरती भाषण देने के आरोप में शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में मंगलवार को मुकदमे के वादी और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रवक्ता फैसला खां लाला ने अपने बयान दर्ज कराए। आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह अभी पूरी नहीं पाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।आरोप है कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में आयोजित एक जलसे में सपा नेता आजम खां ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ भाषण दिया था।
आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले की रिपोर्ट फैसल खां लाला ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। आजम खां इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी फैसल खां लाला ने अपने बयान दर्ज कराए। आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो पाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।