यतीमखाना मामले में दो गवाहों के वारंट जारी
सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज यतीमखाना बस्ती को कब्जाने के मामले में कोर्ट में दो गवाहों के पेश न हो पाने की वजह से नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में दोनों गवाहों को वारंट जारी कर दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
शहर कोतवाली में यतीमखाना बस्ती को हटाने के नाम पर मारपीट, चोरी व डकैती जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वर्ष 2019 में दर्ज इन सभी मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही है। बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई।
मंगलवार को इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के तौर पर दो गवाहों को कोर्ट में पेश होना था। दोनों गवाह इंतजार अहमद व करीम अहमद कोर्ट नहीं पहुंचे,जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं।
अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। वहीं दूसरी ओर भोट थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में भी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई अब तीन नवंबर को होगी।