रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट और मारपीट के मामले में अभियोजन की बहस पूरी हो गई। अब धारा 313 के तहत बचाव पक्ष अपना पक्ष रखेगा। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
गंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के नाम पर कुल 11 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। इनमें से छह मामलों में फैसला आ चुका है, जबकि पांच मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है। इन मुकदमों में बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट और मारपीट के आरोप हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
बुधवार को हुई सुनवाई में अभियोजन की बहस पूरी हो गई। सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि अब धारा 313 के तहत बचाव पक्ष अपनी दलील और आरोपों पर जवाब प्रस्तुत करेगा। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
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आजम की अपील पर आज होगी सुनवाई
रामपुर। तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सपा नेता आजम खां की ओर से दाखिल अपील पर अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट सपा नेता को दो वर्ष की सजा सुना चुकी है। संवाद