रामपुर। इंदिरा आवास योजना में अपात्रों का चयन किए जाने के मामले में स्वार ब्लाक की ग्राम पंचायत टाहकलां के ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत में तीन सदस्यीय कमेटी के गठन के लिए खंड विकास अधिकारी को प्रस्ताव पारित कराने के आदेश जारी किए हैं।
स्वार ब्लाक की ग्राम पंचायत टाहकलां में अपात्रों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की शिकायत की जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक द्वारा की गई थी। उन्होंने 11 मई 2018 को भेजी अपनी जांच आख्या में प्रधान को दोषी करार देते हुए कार्रवाई की संस्तुति की थी। अगले माह जून में प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। लेकिन, प्रधान ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय के एक आदेश की कॉपी लगाकर अपना जवाब दाखिल कर दिया था। लेकिन, उच्च न्यायालय से यह रिट याचिका 2018 में ही खारिज हो गई थी। विधिक तौर पर इसकी पुष्टि के बाद अब प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने 21 अपात्र लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए प्रस्ताव पास कराने की दोषी ग्राम प्रधान के विंत्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्वार के खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत टाहकलां में तीन सदस्यीय कमेटी के गठन के लिए प्रस्ताव पारित कराया जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश से बैंक समेत सभी संबंधित को अवगत करा दिया गया है।