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Rampur News: पूर्व राज्यमंत्री और जिपं अध्यक्ष समेत चार पर लगा 200-200 रुपये का अर्थदंड

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रामपुर। पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी सहित चार लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने 200-200 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट ने 4 अगस्त 2022 को चारों को एक-एक माह की कैद और 500-500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा हुई थी। इस सजा के खिलाफ चारों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, जिसका फैसला मंगलवार को सुनाया गया।
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मामला 21 अगस्त 2007 का है। तब विधानसभा चुनाव के चलते जिले में आदर्श आचार संहिता और धारा 144 लागू थी। 21 अगस्त 2007 को जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी और पूर्व राज्यमंत्री शिवबहादुर सक्सेना ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर जाम लगा दिया था। स्वार के तत्कालीन थाना प्रभारी धनपाल सिंह की ओर से धारा 144 और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए दोनों भाजपा नेताओं के अलावा दीपक नागर और राजकुमार के खिलाफ भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने चारों को एक-एक माह की कैद और 500-500 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। पूर्व राज्यमंत्री और जिपं अध्यक्ष सहित चारों ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। मंगलवार एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना, जिला पंचायत के अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, राजकुमार और दीपक नागर को आईपीसी की धारा 283 (लोकमार्ग में संकट या बाधा या क्षतिकारित करना) का दोषी मानते हुए 200-200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 341 से बरी कर दिया है।
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