मिलक। राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर तहसील क्षेत्र के ग्राम पटिया के उचित दर विक्रेता विद्याराम की दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद उपजिलाधिकारी मिलक ने कार्रवाई करते हुए कोटेदार को कारण बताओ नोटिस जारी 14 दिन में जवाब मांगा है।
ग्रामीणों ने कोटेदार पर प्रति यूनिट एक किलो तक राशन कम देने, निर्धारित समय पर दुकान नहीं खोलने, सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं करने और परिजनों से राशन वितरण कराने समेत कई आरोप लगाए थे। शिकायत की जांच के लिए नायब तहसीलदार और सहायक विकास अधिकारी पंचायत जगरूप सिंह की संयुक्त टीम गठित की गई थी।
टीम ने 29 मई को दुकान का भौतिक सत्यापन किया। मौके पर 49 बोरे गेहूं और 29.5 बोरे चावल मिले। ऑनलाइन एमआईएस रिपोर्ट से मिलान करने पर गेहूं में 3.75 क्विंटल और चावल में 1.14 क्विंटल का अंतर पाया गया। जांच में इसे गंभीर अनियमितता माना गया।
जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2014 और 2025 में भी अनियमितताओं के चलते कोटेदार की दुकान निलंबित हो चुकी थी और 15 हजार रुपये की प्रतिभूति जब्त की गई थी। इसके बाद बीते बृहस्पतिवार को दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया। वही एडीओ पंचायत जगरूप सिंह ने बताया कि अनियमितताओं के चलते कोटा निलंबित कर दिया गया है।फिलहाल ग्राम पटिया कोटा ग्राम करिंगा के कोटेदार भूप सिंह की दुकान से संबद्ध किया गया है।संवाद