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नवाब की संपत्ति विभाजन की प्रक्रिया की सुनवाई अब 17 को

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रामपुर। नवाब रजा अली खां की संपत्ति का विभाजन उनके वारिसों के बीच किए जाने की प्रक्रिया की सुनवाई अब 17 अक्तूबर को होगी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई थी, जिसमें अब 17 अक्तूबर की तिथि निर्धारित कर दी गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर रियासत के आखिरी नवाब की संपत्ति का विभाजन उनके वारिसों के बीच शरीयत कानून के मुताबिक करने का आदेश दिया है। संपत्ति विभाजन की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट की देखरेख में पूरी कराई जाएगी। कोर्ट के आदेश पर नवाब रजा अली खां की संपत्ति का मूल्यांकन कराया जा रहा है। उनकी चल संपत्ति की मूल्यांकन रिपोर्ट आ चुकी है। अचल संपत्ति में शामिल बिल्डिंगों और पेड़ों की कीमत का निर्धारण किया जा चुका है। इस संबंध में अलग-अलग विभागों ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब सिर्फ नवाब की अचल संपत्ति में शामिल जमीन की मूल्यांकन रिपोर्ट आनी शेष है। एडवोकेट कमिश्नर अरुण सक्सेना ने बताया कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई थी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्तूबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि बुधवार को कोई रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है।
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