रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रस्तावित विभाजन योजना को लेकर दाखिल आपत्तियों को सुना। साथ ही पक्षकारों की ओर से दाखिल आपत्तियों पर बहस हुई। इस मामले में अब गुरुवार 19 अगस्त को सुनवाई होगी।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। कोर्ट ने संपत्ति की प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत कर सभी पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। जिस पर सभी पक्षकारों ने आपत्ति दाखिल कर दी है। मामले में पिछले सप्ताह सोमवार 9 अगस्त से लेकर गुरुवार 12 अगस्त तक रोजाना सुनवाई हुई। जिसमें प्रस्तावित विभाजन योजना पर दाखिल की गई आपत्तियों पर बहस हुई। गुरुवार 12 अगस्त को कोर्ट ने मंगलवार 17 अगस्त की तारीख तय की थी। जिस पर मंगलवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दो पक्षकारों के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को भी कोर्ट में आपत्तियों पर बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 19 अगस्त तय की है। मामले में 11 पक्षकारों के अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को हुई बहस में उनके पक्षकारों की ओर से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामले में 19 अगस्त की तारीख तय की है, जिसमें उन पक्षकारों की आपत्ति पर बहस होगी, जिनकी आपत्ति पर बहस पूरी नहीं हुई है।