रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में 11 और पक्षकारों के अधिवक्ता ने प्रस्तावित विभाजन योजना को लेकर आपत्ति दाखिल कर दी है। मामले में नौ अगस्त को सुनवाई होनी है।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। कोर्ट ने इस मामले में प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत करते हुए पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। जिस पर 30 जुलाई शुक्रवार को दो पक्षकारों द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दाखिल की गई थी। अब इस मामले में 11 पक्षकारों की ओर से भी अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दाखिल की गई है। 11 पक्षकारों के अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने पक्षकारों की ओर से प्रस्तावित विभाजन योजना पर आपत्ति दाखिल की है।