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दूध में मिलवाट पर डेढ़ साल की सजा, एक हजार रुपये का जुर्माना

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रामपुर। दूध में मिलावट करना एक दूध बेचने वाले को भारी पड़ गया है। दूध में मिलावट के करीब 15 साल पुराने एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए दूध बेचने वाले को डेढ़ साल की कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा राजेश कुमार अग्रहरि ने बताया कि मिलकखानम थाना क्षेत्र के पिपलिया जट गांव निवासी भूरा उर्फ असगर अली दूध बेचता था। साल 2006 में खाद्य निरीक्षक एसपी शर्मा ने उसके द्वारा बेचे जा रहे दूध का नमूना संग्रहित कर प्रयोगशाला जांच को भेजा था। जिसमें दूध के अपिमिश्रित होने की पुष्टि की गई थी। इसके बाद भूरा उर्फ असगर अली के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के प्रकरण में ट्रायल और सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से भूरा उर्फ असगर अली को डेढ़ साल की कारावास और एक हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे में विभाग की ओर से पैरवी रामप्रताप और अरविंद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की।
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