रामपुर। पटवाई थाना क्षेत्र में 12 साल पुराने मारपीट और फायरिंग के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी लेखपाल को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
वर्ष 2014 में बकैनिया गांव निवासी गंगाराम ने लेखपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। गंगाराम का आरोप था कि लेखपाल ने उसे लाठी-डंडों से पीटा और गोली भी चलाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के बाद अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ के अनुसार, अदालत ने यह सजा सुनाई। संवाद