एक ओर जहां नई जिला पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे लाल सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दे रहे थे। उन्होंने धांधली बरतने का आरोप लगाते हुए चुनाव को रद्द करने और शपथ ग्रहण समारोह रोकने की मांग की।
कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए नए जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे लालसिंह वार्ड संख्या दो से जिला पंचायत सदस्य हैं।
अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान ही उन्होंने निर्वाचन आयोग से धांधली की शिकायत की थी।प्रशासन ने उनकी शिकायतों को झूठा बता दिया था। साथ ही झूठी शिकायत करने का मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कराया था। लाल सिंह ने कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने अधिवक्ता हर्ष गुप्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में याचिका दायर की है।
जिला जज ने याचिका को सुनवाई के लिए एडीजे द्वितीय के पास भेज दिया। लाल सिंह ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की। पढ़े-लिखे और स्वस्थ सदस्यों को सहायक दे दिए गए। उनको वोट डालने नहीं दिया लाल सिंह ने सुबूत के तौर फोटो भी दाखिल किए हैं।
उन्होंने चुनाव को रद्द करने की मांग रखी। अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद एडीजे द्वितीय विरजेंद्र कुमार सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष लाखन सिंह और जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।