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जिला पंचायत अध्यक्ष समेत आठ 250 पर मुकदमा

Mon, 05 Oct 2015 11:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
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जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम और उनके समर्थकों पर पुलिस ने धारा 144 और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने अब्दुल सलाम समेत आठ लोगों को नामजद करते हुए 250 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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वहीं, जिपं अध्यक्ष का कहना है कि वो इस मुद्दे पर अपनी रणनीति का खुलासा मंगलवार को करेंगे। गौरतलब है कि प्रशासन पर वोटर लिस्ट में धांधली और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाकर जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम दो अक्तूबर से समर्थकों के साथ जिला पंचायत में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे।


चार अक्तूबर को वो समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर गांधी समाधि पर पहुंच गए थे और धरना दिया। देर शाम को सिटी मजिस्ट्रेट मदन सिंह गर्बियाल और एएसपी मो. तारिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि मांगों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने धरना समाप्त करने का एलान कर दिया।
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सिविल लाइंस इंस्पेक्टर फईम अहमद खां ने सलाम और उनके समर्थकों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया है। फईम अहमद खां का कहना है कि रविवार को उन्होंने आचार संहिता का हवाला देते हुए जुलूस नहीं निकालने की बात कही थी। इसके बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं माने।


समर्थकों के साथ गांधी समाधि तक गए और वहां धरना दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों ने भड़काऊ भाषण भी दिया। इंस्पेक्टर फईम अहमद खां की तहरीर पर सिविल लाइंस कोतवाली में जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम, मुस्तफा हुसैन, मुरशद अली, अरशद पाशा, हाजी मोहम्मद एजाज, हाजी अब्दुल माजिद, बब्बू भाई और जकी अब्बास के साथ 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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