रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़े जाने के मामले में एसडीएम कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में दी गई चुनौती पर शुक्रवार को बहस हुई। शुक्रवार को बहस पूरी नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी।
जुलाई 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिन के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट हटाने के आदेश दिए थे। साथ ही यूनिवर्सिटी पर अवैध तरीके से गेट बनाने के मामले में 3.80 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया था। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी ने पीपी एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद है वह पीडब्ल्यूडी की है, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने की छूट प्रदान की थी। इसके बाद सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इस मामले को लेकर शुक्रवार को सेशन कोर्ट में बहस हुई। शुक्रवार को बहस पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट में शनिवार को भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।