रामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए जाने वाले मतगणना एजेंटों और प्रत्याशियों के लिए पास तो अनिवार्य होगा ही, इसके अलावा कोविड-19 की जांच भी करानी होगी। एजेंटों को अपने साथ निगेटिव जांच की रिपोर्ट लेकर जानी होगी, जिसके बाद ही उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। यह जांच भी 72 घंटों के भीतर की होनी चाहिए। साथ ही निजी लैबों की जांच रिपोर्ट को भी मान्य करार दिया गया है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी ने भी आदेश जारी कर दिए हैं।
पंचायत चुनाव के लिए रामपुर में 15 अप्रैल को मतदान हुआ था। रामपुर में छह विकास खंड क्षेत्र में मतदान हुआ था। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए वोट डाले गए थे, जिसके बाद दो मई को मतगणना होगी। चमरौआ और सैदनगर विकास खंड क्षेत्र की मतगणना रामपुर मंडी समिति में होगी, जबकि शाहबाद, मिलक और बिलासपुर की मतगणना संबंधित मंडी समितियों में होगी। स्वार क्षेत्र की मतगणना सेंटफ्रांसिस स्कूल में होगी। दो मई को सुबह आठ बजे से शुरू होने वाली मतगणना कार्य समाप्ति तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि मतगणना व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, गणना अभिकर्ताओं का प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी करने के बाद ही होगा। बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मतगणना स्थल पर जाने वाले प्रत्येक गणना एजेंट को तभी प्रवेश मिलेगा, जब उनके पास कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी। वह भी 72 घंटों के भीतर की। यदि किसी की जांच रिपोर्ट इससे पहले की हुई, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।