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अब्दुल्ला आजम के दो पेनकार्ड के मामले में बैंक शाखा प्रबंधक से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने की जिरह

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अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड के मामले में बैंक शाखा प्रबंधक से हुई जिरह
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रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के पुत्र व स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक बैंक के शाखा प्रबंधक से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले में अगली तारीख 16 मई तय की गई है।
वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैनकार्ड के आरोप में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। इस मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। गुरुवार को दो पैनकार्ड के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान एक बैंक के शाखा प्रबंधक से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
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