रामपुर। कोविड-19 की दूसरी लहर से राहत एवं बचाव के लिए शासन ने लॉकडाउन लागू किया है। इसके तहत अधिकारियों द्वारा दुकानदारों के लिए होम डिलीवरी का समय निर्धारित किया गया है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी ने थोक व्यापारियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार थोक व्यापार के लिए प्रात: नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस समय अवधि में थोक विक्रेता दुकान खोलकर फुटकर विक्रेताओं को सामान विक्रय नहीं करेंगे, लेकिन उनके घर आपूर्ति कराएंगे। फुटकर विक्रेता होम डिलीवरी के माध्यम से प्रात: नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं सायं चार बजे से सात बजे तक डोर-टू-डोर खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी कराएंगे। समस्त थोक व फुटकर विक्रेता व सभी किराना विक्रेता होम डिलीवरी में लगाए गए सेल्समेन व जन सामान्य कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किराना विक्रेता अपने होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र देंगे तथा आवश्यकता होने पर नगर मजिस्ट्रेट या संबंधित उप जिलाधिकारी से पास बनवाएंगे। इस दौरान अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा राजेश कुमार अग्रहरि भी मौजूद रहे।