फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यतीमखाना प्रकरण में सपा सांसद आजम खां पर तय नहीं हो सके आरोप

विज्ञापन
विज्ञापन
रामपुर। यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में सपा सांसद आजम खां पर बुधवार को कोर्ट में आरोप तय नहीं हो सके। अब इन मामलों की सुनवाई 11 मार्च को होगी। वहीं, डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां के अधिवक्ता द्वारा दो मामलों में दाखिल किए गए डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी।
विज्ञापन

साल 2019 में सपा सांसद आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा सांसद आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी रिपोर्ट में शामिल हैं। हालांकि इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल कोर्ट) में चल रही है। जिसमें बुधवार को आरोप तय होने थे, लेकिन आरोप तय नहीं हो सके। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना कोतवाली में दर्ज दो मामलों में आजम खां पर आरोप तय किए जाने थे, लेकिन आरोप तय नहीं हो सके। अब इस मामले में 11 मार्च को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें