रामपुर। सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड होेने के मामले में दर्ज मुकदमे में आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी पर अब 15 फरवरी को सुनवाई होगी। गुरुवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई थी। आजम खां के अधिवक्ताओं द्वारा समय मांगे जाने पर कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 15 फरवरी निर्धारित कर दी है।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा सांसद आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कराया था, जिसमें पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमा कोर्ट में चल रहा है।इसमें सांसद और उनके बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि कोर्ट में गुरुवार सुनवाई हुई।इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने समय की मांग रखी,जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी को होगी।