रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार पैन कार्ड मामले में अब 23 फरवरी को सुनवाई होगी। संवाद