रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ डीएम के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में शुक्रवार को अंतिम बहस नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। रामपुर लोकसभा सीट सपा को मिली थी। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने कई बार विवादित बयानबाजी की थी। उनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हुए थे। इनमें ही एक मुकदमा थाना भोट में दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। संवाद
गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को दो साल की सजा
रामपुर। गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने एक आरोपी को दो साल 15 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला टांडा थाना क्षेत्र का है। टांडा पुलिस ने एक अप्रैल 24 को अजीमनगर थाना क्षेत्र के खिजरपुर गांव निवासी दिलावर को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिलावर को दो साल 15 दिन की सजा व छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद