रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका के अंगीकरण पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
जिलाधिकारी एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई के आदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका के अंगीकरण पर ही सुनवाई चल रही है।
पिछली सुनवाई 25 अगस्त को होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसी बीच मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को कार्यमुक्त कर दिया गया। 10 सितंबर को सुनवाई होनी थी और उसी दिन नई मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कार्यभार संभाला था। अब इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई नई मंडलायुक्त ही करेंगी।