रामपुर। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल बस संचालकों पर अब सख्ती बरती जाएगी। परिवहन विभाग के मानकों का पालन न करने वाले स्कूल बस संचालकों पर जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल के तहत मानकों समेत अपने वाहन की जानकारी देनी जरूरी हो गई है। यहां तक कि वाहनों में जीपीएस से लेकर सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जाएगी। ऐसे में स्कूल संचालकों को वाहन की फिटनेस और अन्य सभी कमियों को पूरा करने के लिए कहा गया है।
शहर के अंदर निजी स्कूल संचालक मनमाने तरीके से अपनी बसों को बिना परमिट और फिटनेस के सड़कों पर दाैड़ा रहे हैं, जिससे बच्चों के साथ दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कई बार परिवहन विभाग ने अभिभावकों को भी चेताने का प्रयास किया कि अपने बच्चों को बिना परमिट वाले स्कूल बसों में न भेजें। विभाग के पास आए नए निर्देश के अनुसार अब स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल पर अपनी बसों की पूरी जानकारी देनी है। इसमें कई बिंदुओं पर मानक रखे गए हैं, जिनको पूरा करना है और उसके बाद ही प्रारूप को ऑनलाइन भरा जाना है। ऐसे में स्कूल संचालक अपने वाहनों को बेहतर करने के लिए प्रयास में लगे हुए है।
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पोर्टल पर क्या देनी होगी जानकारी
-वाहन का पंजीकरण क्रमांक
-वाहन का प्रकार
-वाहन की आयु
-इंजन मॉडल, इंजन संख्या और चेसिस संख्या
-वाहन स्वामी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल
-परमिट संख्या एवं परमिट की वैधता तिथि
-फिटनेस प्रमाण पत्र संख्या एवं वैधता
-बीमा प्रमाण पत्र एवं वैधता
-प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
-जीपीएस डिवाइस
-सीसीटीवी कैमरे की स्थापना
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वर्जन
सभी स्कूल संचालकों को मानकों के अनुरूप जानकारी भरकर पोर्टल पर देनी है ताकि किसी भी समय इसकी जांच की जाएगी। जांच में यदि मानक पूरे नहीं निकले तो कार्रवाई की जाएगी। -राजेश श्रीवास्तव, एआरटीओ