रामपुर। आस्ताना- ए -आलिया जमालिया के सज्जादानशीन फरहत अहमद जमाली को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार की शाम जेल से रिहा हो गए हैं। पुलिस ने उनको एनआरसी-सीएए के विरोध में 21 दिसंबर 2019 को हुए बवाल की साजिश रचने के आरोप में 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट से उनको 17 मार्च को जमानत मिली थी।
रामपुर में एनआरसी-सीएए के विरोध में 21 दिसंबर 2019 को बवाल हो गया था। इस बवाल में एक युवक की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। उग्र भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी थी। बवाल को लेकर गंज और कोतवाली थाने में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने फरहत जमाली का नाम भी शामिल कर लिया था। पुलिस ने उनको 13 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद निचली अदालत से उनकी जमानत खारिज हो गई थी। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद जमाली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। बुधवार (17 मार्च) को कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। जमानतियों की तस्दीक पूरी होने के बाद शुक्रवार की शाम परवाना जेल कारागार पहुंचा, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जेल से बाहर मौजूद रहे। जेल रिहा होने के बाद जमाली ने दरगाह पर पहुंचकर दुआ की।