रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज क्वालिटी बार को कब्जाने के मामले में आरोप तय होने से पहले बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष की ओर से दाखिल डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वहीं, दो अन्य मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी।
सिविल लाइंस थाने में राजस्व निरीक्षक अनंग राज की ओर से वर्ष 2019 में क्वालिटी बार को कब्जाने का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष की ओर से दाखिल डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब मामले की सुनवाई सात अक्तूबर को होगी।
वहीं, गवाह को धमकाने के मामले में गवाह के नहीं आने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। इसके अलावा रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता को लेकर चल रहे मामले में भी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले की सुनवाई सात अक्तूबर को होगी।