रामपुर। संपत्ति के विवाद में मारपीट करने और 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और धमकाने के आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने तालाब मुल्ला एरेम निवासी अब्दुल समद, नासिर, अब्दुल रहमान शाह, फईम, मुहल्ला थाना टीन के मोईनउद्दीन मियां, मुहल्ला घेर मर्दान खां के अजीज खां और शुजाउल्ला खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला तालाब मुल्ला ऐरम निवासी गुलाम जिलानी ने कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि कि उनकी परदादी के नाम कुछ प्राॅपर्टी थी, जिसे उन्होंने जिंदा रहते अपने बेटे गुलाम दस्तगीर खां और बेटी भूरी बेगम के नाम कर दिया था। दोनों के बीच कोर्ट में विवाद चला। कोर्ट ने अपने फैसले में प्राॅपर्टी का दो तिहाई भाग गुलाम समदानी खां को और एक तिहाई भाग भूरी बेगम को देने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी भूरी बेगम के पति व बेटे ने पूरी प्राॅपर्टी पर कब्जा कर लिया था। उनके माता-पिता ने किसी तरह अपने हिस्से की जमीन से कब्जा हटवाया। इससे दूसरा पक्ष रंजिश रखने लगा। आरोप है कि 28 नवंबर को वह अपनी मां को बाइक पर लेकर प्रानपुर रोड पर जा रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने बाइक रोक ली। मार पीटकर 60 हजार रुपये लूट लिए।
मां से भी मारपीट की। धमकी दी कि 25 लाख रुपये नहीं दिए तो जान से मारकर प्राॅपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई न होने पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया,जिस पर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। शहर कोतवाल पवन वीर सिंह ने बताया कि इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।