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कालाबाजारी में राशन विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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सैदनगर (रामपुर)। गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पकड़े जाने के मामले में रतनपुरा गांव का राशन विक्रेता फंस गया है। डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने राशन विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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सदर तहसील के रतनपुरा शुमाली गांव में एक ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली से गेहूं बेचने जा रहा था। ग्रामीणों ने उसके गेहूं को यह कहकर पकड़वा दिया कि यह गेहूं सरकारी गेहूं हैं। ग्रामीणों ने डायल 100 को इस मामले की सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में कर लिया था ग्रामीणों का कहना था कि यह सरकारी गेहूं है और राशन विक्रेता बाजार में राशन को बेचने ले जा रहा था। इस मामले की शिकायत एसडीएम व प्रभारी डीएसओ से की थी।जांच के बाद पाया गया कि राशन विक्रेता के यहां से 14 क्विंटल गेहूं कम पाया गया,जिस पर राशन की दुकान को निलंबित कर दिया गया था। । एसडीएम डा.राजेश कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश के बाद पूर्ति निरीक्षक की ओर से राशन विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अजीमनगर थानाध्यक्ष दिनेश गौड़ ने बताया कि राशन विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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