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कोर्ट का चार्जशीट लेने इंकार, कहा पहले आरोपी को गिरफ्तार करे पुलिस

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रामपुर। सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने चार्जशीट लेने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस से कहा है कि पहले आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। या इस मामले में हाईकोर्ट का कोई स्टे है तो बताइए। इसके बाद ही चार्जशीट लेकर आइए।
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सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना की तहरीर सिविल लाइंस कोतवाली में कूट रचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का मुकदमा 30 जुलाई 2019 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1ए) के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। चार्जशीट में पुलिस ने पुलिस ने कहा है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वह अब्दुल्ला आजम पर साबित होता है। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी लिखा है कि अब्दुल्ला आजम जनप्रतिनिधि हैं (हालांकि उनकी विधायकी को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है) लिहाजा उनको गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार कंबोज की कोर्ट में दाखिल करने गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए चार्जशीट लेने से इंकार कर दिया कि पहले आरोपी को गिरफ्तार की कीजिए। या हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक संबंधी कोई आदेश दिया है तो वह बताइए। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम पर कूट रचित दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने के मामले में कोर्ट ने चार्जशीट लेने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस से कहा है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा है, पहले आरोपी को गिरफ्तार कीजिए या हाईकोर्ट से कोई स्टे है तो वह बताइए।
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