हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सलाम की ओर से हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने जमानती भी दाखिल कर दिए। अब जमानती तस्दीक होने के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी।
आलियागंज में 24 अप्रैल को धरने पर बैठे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी के बाद बवाल हो गया था। गिरफ्तारी से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। मकानों को तोड़े जाने के विरोध में दिए जा रहे धरने को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक माह तक जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने आखिरकार उनको इस मामले में राहत दे दी।
हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। हाईकोर्ट का यह आदेश अब स्थानीय कोर्ट पहुंच गया है। सलाम के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में हाईकोर्ट का जमानत का आदेश दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में एक-एक लाख के जमानती दाखिल करने के आदेश दिए,जिसके बाद सलाम की ओर से जमानती दाखिल कर दिए गए। इस आदेश के बाद जमानतियों की तस्दीक होनी शेष रह गई है। इसके बाद अब रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।