रामपुर। जनपद में हुई बेमौसम वर्षा, आंधी एवं तूफान के कारण खड़ी फसलों के नुकसान को लेकर डीएम की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा कि जिन किसानों का गेहूं, मसूर एवं सरसों आदि का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कराया है, वे फसल क्षति की स्थिति में समयबद्ध रूप से सूचना उपलब्ध कराएं।
डीएम अजय कुमार अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि किसान अपनी फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर घटना के 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। इसके अतिरिक्त, जिन कृषकों की फसलों में 30 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुई है, वह अपनी संबंधित तहसील में संपर्क करें, जिससे नियमानुसार स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। साथ ही कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा आवश्य कराएं। संवाद