पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत कार्यालय में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने पुलिस से सलाम का आपराधिक रिकार्ड तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई 11 मई को होगी।
आलियागंज बवाल के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम इन दिनों जेल में हैं। उन पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जिला पंचायत के दफ्तर में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।
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जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सीपी राघव ने आठ जनवरी 2016 को सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है।
मंगलवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सलाम को पुलिस ने जेल से सीजेएम प्रमोद कुमार की कोर्ट में पेश किया, जहां पर सलाम की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट में अभियोजन की ओर से आरोपी का आपराधिक इतिहास तलब करने की अपील की गई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस से उनका आपराधिक इतिहास व रिपोर्ट तलब की। अब इस मामले की सुनवाई 11 मई को होगी।