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Rampur News: आजम खां के 18 गवाहों पर भारी पड़े नौ गवाह

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रामपुर। दो पैन कार्ड मामले सपा नेता आजम खां की ओर 18 गवाहों को पेश किया गया, लेकिन उनकी गवाही पर दूसरे पक्ष के गवाह भारी पड़ गए। नौ गवाहों की बदौलत सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा।
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने फैसला सुनाया। 2019 में सिविल लाइंस थाने में दर्ज इस मुकदमे में लगातार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आयकर अधिकारी विजय कुमार व मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना समेत नौ गवाहों को पेश किया गया, जबकि इस मामले में सपा नेता की ओर से अपने बचाव में कुल 18 गवाह पेश किए गए।
अभियोजन ने बताया कि अब्दुल्ला आजम का एक पैन कार्ड 2013 में जबकि दूसरा पैन कार्ड 2015 में जारी किया गया। दोनों में जन्म तिथि का ही फेर है। इस मामले में अभियोजन की ओर से आयकर अधिकारी विजय कुमार की गवाही कराई गई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक सीए की गवाही कराई गई। दोनों की बहस के दौरान सीए ने आयकर अधिकारी की ओर से दी गई दलील को स्वीकार कर लिया। सीए की यह स्वीकारोक्ति अभियोजन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई।
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अभियोजन अधिकारी ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से एक फोटोग्राफर को पेश किया गया था। उन्होंने वीडियो कैसेट कोर्ट में पेश की थी। अभियोजन की ओर से की गई बहस में यह बात सामने आई कि जब अब्दुल्ला आजम की यह वीडियो कैसेट जब बनाई गई, तब इस नाम की कंपनी भारत के बाजार में नहीं थी।
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