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Azam Khan Case: शत्रु संपत्ति कब्जाने के तीन मामलों में आजम परिवार पर आरोप तय, रामपुर कोर्ट में दस को सुनवाई

Fri, 22 Mar 2024 09:59 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के मामले में आजम खां समेत नौ लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। इसमें आजम परिवार के कई लोगों के नाम हैं। इस मामले में सुनवाई दस अप्रैल को होगी। 
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आजम खां - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शत्रु संपत्ति और नदी की जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के मामले में सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब खां और पत्नी डॉ. तजीन फातिमा व चमरौआ के विधायक नसीर अहमद खां समेत नौ लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए। अब इस मामले में कोर्ट ने गवाहों को समन जारी करते हुए सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय कर दी है।

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सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें शत्रु संपत्ति व नदी की जमीन कब्जाने और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी मामला है। यह मामला नायब तहसीलदार केजी मिश्रा ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। इसमें शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का आरोप है।

इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आजम खां समेत अन्य लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इस मामले की सुनवाई एमपीए-एमएल स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई हुई।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि सपा नेता आजम खां पर दर्ज तीन मामलों में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, जिसमें आजम खां के साथ ही एक मामले में रिटायर्ड सीओ आले हसन, जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रोशन अली कुरैशी जबकि अन्य मामले में आजम खां के साथ ही उनकी पत्नी डाॅ. तजीन विधायक, उनके बेटे अदीब आजम, अब्दुल्ला आजम के नाम शामिल हैं। 

इसके अलावा बहन निगहत अखलाक, विधायक नसीर अहमद, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, जकीउर्रहमान सिद्दीकी, फसी जैदी आरोपी हैं। कोर्ट ने गवाहों को तलब करते हुए सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की है।

 

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