रामपुर। डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता आजम खां को सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील पर शुक्रवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में बहस पूरी हो गई। अब मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद से मामले की सुनवाई चल रही थी।
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ बचाव पक्ष ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। शुक्रवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। अब मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
000
एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को सजा
रामपुर। कोर्ट ने टांडा थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में टांडा थाना क्षेत्र के हाजीपुरा निवासी सगीर को दोषी करार देते हुए एक वर्ष 10 माह के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसे 21 दिसंबर 2019 को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। संवाद