रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने रिकाॅर्ड तलब करने के प्रार्थनापत्र को मंजूर कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। यह प्रकरण भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में बुधवार को कोर्ट में अब्दुल्ला के पैन कार्ड मामले से संबंधित रिकाॅर्ड को तलब करने के प्रार्थनापत्र पर बहस हुई थी, जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने प्रार्थनापत्र को खारिज करने की अपील की थी। जबकि आजम खां और अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनका प्रार्थनापत्र कानून सम्मत है और उसे स्वीकार करने की मांग की थी।
बृहस्पतिवार को इस मामले में कोर्ट ने सपा नेता अब्दुल्ला के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
शत्रु संपत्ति के मामले में टली सुनवाई
शत्रु संपत्ति के मामले में गवाह मोहम्मद फरीद कोर्ट पहुंचे, लेकिन जमीनों से संबंधित रिकाॅर्ड न होने की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां को आरोपी बनाया गया है।