रामपुर में प्रेस वार्ता करते पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम। फोटो-अमर उजाला
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रामपुर। किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में सांसद आजम खां और पूर्व सीओ आलेहसन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा सींगनखेड़ा के आलियागंज गंज निवासी कल्लन की तहरीर पर लिखा गया है।
मामला ग्राम मझरा आलियागंज का है। गांव निवासी कल्लन का कहना है कि भूमि संख्या 1230 उनके नाम दर्ज है। आरोप है कि सांसद आजम खां ने सपा सरकार के दौरान जमीन का बैनामा कराने का दबाव बनाया था। बैनामा न कराने पर तत्कालीन सीओ आलेहसन ने उन्हें अजीमनगर थाने में बंद कर दिया था। करीब दस से पंद्रह घंटे तक बंद रखा। जमीन का बैनामा न कराने जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली गई और जमीन पर कब्जा कर दिया। वहां जाने की कोशिश की तो डरा धमकाकर भगा दिया जाता था। पूर्व सीओ ने स्मैक के मुकदमे लगाने के नाम पर धमकाया। इसको लेकर उन्होंने अजीमनगर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने सांसद आजम खां एवं पूर्व सीओ आलेहसन के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 384, 447, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राजीव चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने मांग की है कि किसानों की जमीन कब्जाने के पांच-पांच मुकदमे दर्ज होने के बाद सांसद आजम खां और पूर्व सीओ आले हसन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर सलाम ने कहा कि आजम खां की ओर से दावा किया जाता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की एक-एक इंच जमीन खरीदी है तो इसकी रजिस्ट्री क्यों नहीं दिखा रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन को वह रजिस्ट्री के कागजात दिखाएं। अगर रजिस्ट्री नहीं है तो जमीन पर से कब्जा छोड़ें। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन लगा है, सरकार को चाहिए कि वह इसका अधिग्रहण कर ले।