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सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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रामपुर। यतीमखाना प्रकरण में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। सांसद मोहम्मद आजम खां सहित अन्य कई लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में सरायगेट स्थित यतीमखाना में
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घर में घुसकर तोड़फोड़ करने, मारपीट करने और लूटपाट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि बस्ती में जमकर- तोड़फोड़ की गई साथ ही घर में घुसकर पुलिस की मदद से लूटपाट की गई। इसी दहशत में एक वृद्ध महिला की भी मौत हो गई। उन पर षड़यंत्र रचने का भी आरोप है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व सीओ सिटी आले हसन समेत अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच सपा सांसद ने इस मामले में राहत पाने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी,जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनावई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया,जबकि आजम खां के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उन पर झूठा केस दर्ज किया गया है।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में सपा सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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