रामपुर। कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए उनके आवास से कोविड अस्पताल ले जाने और हायर सेंटर के लिए रेफर किए जाने के बाद रेफरल अस्पातल तक ले जाने के लिए प्रशासन ने एंबुलेंस के किराए की दर निर्धारित कर दी हैं। साथ ही इन दरों के अनुसार ही मरीजों/तीमारदारों से किराया वसूला जाए, इसके लिए सीओ सिटी व माल कर अधिकारी को नोडल अधिकारी भी नामित कर दिया गया है।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि कोरोना काल में एंबुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा कोविड मरीजों से मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिस पर जिले में ऑक्सीजनरहित, ऑक्सीजन युक्त और वेंटीलेटर सपोर्ट वाली एंबुलेंस का किराया अलग-अलग निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित किराये से अधिक किराया लेने या फिर कोविड मरीज को बिना किसी ठोस वजह के कोविड अस्पताल ले जाने से इनकार करने पर संबंधित एंबुलेंस चालक/स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सुविधा के सुपरविजन के लिए सीओ सिटी/सीओ ट्रैफिक विद्याकिशोर शर्मा और परिवहन विभाग की माल कर अधिकारी (पीटीओ) अनीता को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
यह किराया हुआ तय
-ऑक्सीजनरहित एंबुलेंस का दस किलोमीटर दूरी तक एक हजार रुपये और उससे अधिक दूरी पर 100 रुपये प्रति किलोमीटर।
-ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस का दस किलोमीटर दूरी तक 1500 रुपये और उससे अधिक दूरी पर 100 रुपये प्रति किलोमीटर।
-वेंटीलेटर सपोर्ट एंबुलेंस का दस किलोमीटर दूरी तक 2500 रुपये और उससे अधिक दूरी पर दो 100 रुपये प्रतिकिलोमीटर।
सिर्फ कोविड अस्पताल ले जाने तक की दूरी होगी मान्य
कोविड मरीजों को कोविड अस्पताल तक ले जाने के लिए तय किए गए एंबुलेंस के किराये में यह दर सिर्फ मरीजों को अस्पताल या उनके आवास से कोविड अस्पताल तक ले जाने के लिए है। कोविड अस्पताल में पहुंचाने के बाद एंबुलेंस के वापस आने का किराया नहीं देना होगा। यानि मरीज को सिर्फ आवास या अस्पताल से कोविड अस्पताल तक की बीच की दूरी का एक तरफ का किराया ही देना होगा।
अधिक किराया लेने पर इन नंबरों पर करें शिकायत :
-अगर किसी एंबुलेंस चालक द्वारा प्रशासन द्वारा निर्धारित किराए से अधिक किराया वसूला जाता है तो मरीज या उनके परिजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर-112 और एंबुलेंस हेतु हेल्पलाइन नंबर 7535844422, 7247833311 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454401548 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।