रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मामले में बृहस्पतिवार को वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना की गवाही/जिरह पूरी हो गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। साथ ही दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी कोर्ट ने अगली तारीख 16 सितंबर तय की है।
भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दिसंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करवाकर दो पैन कार्ड बनवा लिए और उससे अनुचित लाभ ले लिया। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471,120बी में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले की सुनवाई रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। जिसमें सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता द्वारा दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर आरोप तय हो चुके हैं। मामले में शनिवार चार सितंबर को वादी व गवाह आकाश सक्सेना के बयान व जिरह की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कोर्ट में मामले की सोमवार को भी सुनवाई थी लेकिन, वादी के कोर्ट न आ पाने के कारण मंगलवार की तारीख लग गई थी। इसके बाद मंगलवार से लगातार गवाही/जिरह की प्रक्रिया चल रही थी। जिसके बाद बृहस्पतिवार को वादी की गवाही/जिरह पूरी हो गई है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि मामले में बृहस्पतिवार को वादी आकाश सक्सेना से गवाही/जिरह पूरी हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने अब 16 सितंबर की तारीख तय की है। साथ ही अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी कोर्ट ने 16 सितंबर की तारीख तय की है।