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दरोगा से मारपीट करने वाले रईसजादों की जमानत पर सुनवाई 12 को

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रामपुर। हाईवे पर दारोगा से मारपीट के आरोपियों की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते नहीं हो सकी। कोर्ट अब 12 नवंबर को सुनवाई करेगी।
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31 अक्टूबर की रात रेलवे स्टेशन के पास तीन युवक खड़े थे। युवकों की कार हाईवे पर खड़ी थी, जिससे जाम लगा रहा था। इस पर वहां से गुजर रहे सिविल लाइंस कोतवाली के दारोगा रोहित कुमार ने युवकों से कार हटाने को कहा था। इसी बात को लेकर युवकों और दारोगा के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि युवक शराब के नशे में थे। उन्होंने दारोगा को पीट दिया था। उसकी वर्दी फाड़ दी थी। बाद में दारोगा ने और पुलिस बुला ली थी। तब युवकों ने पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाकर मारने का प्रयास किया था। किसी तरह पुलिस कर्मियों ने तीनों को पकड़ लिया था और थाने ले आए थे। पकड़े युवकों में शहर कोतवाली के मिस्टन गंज निवासी शोभित अग्रवाल, सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के जौहर रोड स्थित विजया बैंक वाली गली निवासी राहुल गुप्ता और जैन इंटर कॉलेज के पास रहने वाले नितिन अग्रवाल थे। तीनों के खिलाफ दारोगा की तहरीर पर जानलेवा हमला, मारपीट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था। निचली अदालत में युवकों की जमानत अर्जी लगाई, जिसे खारिज कर दिया था। तीनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। बाद में तीनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र लगाया।
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