विधायक अब्दुल्ला आजम अब दो पैन कार्ड रखने में घिरे
रामपुर। पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे स्वार-टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम अब दो पैन कार्ड रखने में घिर गए हैं, उनके विरोधियों ने लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है और इस मामले में आयकर विभाग की ओर से धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग उठाई है। इससे पहले अब्दुल्ला पर उम्र अधिक दिखाकर फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर विधायक बनने का आरोप है, इसको लेकर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका विचाराधीन है, जिसमें अब्दुल्ला को 18 अगस्त को तलब किया गया है।
स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध लखनऊ में बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र और आईआईए के अध्यक्ष आकाश सक्सेना ने शिकायत की है जिसमें पूर्व मंत्री आजम खां पर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड बनाकर नामांकन कराने में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कहा है कि अब्दुल्ला ने नामांकन में जो शपथ पत्र 24 जनवरी 2017 को प्रस्तुत किया, वह मिथ्यापूर्ण व तथ्यों को छुपाकर गलत कथनों के साथ दाखिल किया था, जोकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियम विरुद्ध एवं भारतीय संविधान के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है, जिस कारण उनका निर्वाचन रद्द घोषित होने योग्य है। इस मामले को लेकर आकाश कुमार सक्सेना ने लखनऊ में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहॉ शिकायत दर्ज कराई। जिससे उनकी सदस्यता रद्द हो सके। शिकायत के साथ पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, नामांकन प्रपत्र की छायाप्रति सुबूत के रूप में संलग्न की है।
आईआईए अध्यक्ष आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री आजम खॉ ने जालसाजी व धोखाधड़ी करते हुए अपने बेटेे अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड इसलिए बनवाए, ताकि उनका बेटा विधायक बन सके। आयकर, जन्म प्रमाण, नामांकन प्रपत्र आदि दस्तावेजों में हेराफेरी कर सत्ता का दुरुपयोग कर विधायकी का चुनाव जितवाया, जो कि नियम विरुद्ध व गैर संवैधानिक है। उन्होंने विधायक अब्दुल्ला पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विधान सभा की सदस्यता खत्म कराने की मांग की है।