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चरस रखने में एक को पांच साल की कैद

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रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में तीन साल पहले चरस के संग पकड़े गए एक युवक को अदालत ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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सिविल लाइंस पुलिस ने दो जुलाई 2015 को रेलवे स्टेशन के करीब से दो युवकों को चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने इस मामले में बदायूं के बिल्सी निवासी वेद प्रकाश भारती और सिविल लाइंस एकता विहार कालोनी निवासी राहुल रस्तोगी को पकड़कर जेल भेजा था। पुलिस ने वेदप्रकाश के पास से तीन सौ ग्राम जबकि राहुल के कब्जे से दो ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र ने गवाहों को पेश किया। साथ ही चरस की लैबोरेट्री की रिपोर्ट पेश करते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को पुलिस ने झूठा फंसाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले एकता विहार कालोनी निवासी राहुल को कोर्ट ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। बताया कि इस मामले के दूसरे आरोपी वेद प्रकाश का मुकदमा दूसरी कोर्ट में चल रहा है। उस पर अभी फैसला नहीं आया है।
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